NEET UG का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्‍ट जारी: 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश, अगली सुनवाई 22 को

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 20 जुलाई को NEET UG एग्‍जाम का सिटी और सेंटरवाइज रिजल्‍ट जारी कर दिया। रिजल्‍ट ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर रिलीज हुआ है। इसमें कैंडिडेट्स की पहचान जाहिर नहीं की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा जारी किया रिजल्ट



18 जुलाई को NEET विवाद पर CJI की बेंच के सामने हुई तीसरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया था कि सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं।

कोर्ट ने कहा था- रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर ना की जाए। हम सोमवार 22 जुलाई को सुबह 10.30 बजे अगली सुनवाई शुरू करेंगे। ताकि दोपहर तक हम निष्कर्ष निकाल सकें। हम बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी चाहते हैं।

क्‍यों जारी हो रहे हैं स्‍टेट वाइस रिजल्‍ट ? रिजल्‍ट सेंटर या स्‍टेट वाइज जारी करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का क्‍या मकसद है? इससे स्‍टूडेंट्स को क्‍या फायदा मिलेगा?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार किया था। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था- काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा। यह 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी। CJI ने कहा – हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को तीसरी सुनवाई थी

NEET में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई थी। इससे पहले 8 जुलाई और फिर 11 जुलाई को सुनवाई हुई थी। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा हैं।

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