हरियाणा में 3069 पदों पर सरकारी भर्ती निकली : 25 जुलाई से 14 अगस्त तक आवेदन; 5 हजार होमगार्ड भी भर्ती करेगी सरकार

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हरियाणा में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) की ओर से PGT के 3,069 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसे लेकर 25 जुलाई से 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।

कमीशन की ओर से इसे लेकर नोटिस जारी कर दिया है। यह पद हरियाणा और मेवात कैडर दोनों के लिए हैं। भर्ती के लिए पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें कम से कम 25 प्रतिशत अंक लाने वाले ही सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें कटऑफ 35 प्रतिशत निर्धारित की गई है।



5 विषयों के पेपर अंग्रेजी माध्यम से तो 10 विषयों के पेपर अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यम से होंगे। भाषा विषय के पेपर संबंधित भाषा में ही होंगे। यानी संस्कृत PGT के लिए लिया जाने वाला पेपर संस्कृत भाषा में ही होगा।

विधानसभा चुनाव में 3 माह को तैनात होंगे 5 हजार होमगार्ड

इसके अलावा विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की 225 कंपनियों की मांग कर रही हरियाणा पुलिस अब प्रदेश भर में 5 हजार होमगार्ड को तैनात करेगी। होम सेक्रेटरी से मंजूरी मिलने के बाद DGP ने सभी जिलों में होम गार्ड की तैनाती के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

यह तैनाती चुनावी वक्त में 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक के लिए की जाएगी। पत्र में कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध की रोकथाम, अवैध खनन पर अंकुश लगाने और यातायात नियंत्रण ड्यू‌टी आदि के लिए इनका पुलिस कर्मचारियों के लिए सहयोग लिया जाएगा।

ग्रुप C में निकलीं भर्तियां रद्द

इधर, खिलाड़ियों के लिए विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के 447 पदों पर 9 मार्च को निकाली गई भर्ती को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने रद कर दिया है। खेल कोटे के तहत आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन (OSP) और इलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन (ESP) के लिए फिर से आवेदन मांगे जाएंगे।

प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से तृतीय श्रेणी के खाली पदों की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों ने ग्रुप-C के पदों पर भर्ती के लिए औपचारिक मांग अपलोड नहीं की है, वे तत्काल HSSC के पोर्टल पर मांग अपलोड करें।

सब इंस्पेक्टरों की नौकरियों पर लटकी तलवार

हरियाणा में 465 सब इंस्पेक्टरों (SI) की नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सरकार के खिलाफ शिकायत है कि 400 पुरुष व 65 महिला SI की नियुक्ति का परिणाम सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी किया और इन्हें नियुक्ति दी गई। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

बोनस अंकों के कारण कम नंबर वालों की नियुक्ति की गई हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता प्रदीप प्रिंस शर्मा का कहना था लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वालों को बोनस अंकों के लाभ के कारण चयन सूची में स्थान मिल गया और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। इन अतिरिक्त अंकों का लाभ एक प्रकार से आरक्षण है, और इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

5 बोनस अंकों को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 5 बोनस अंकों का लाभ दिए जाने के फैसले पर रोक लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने इसे आर्टिफिशियल रिजर्वेशन बताया था।

ऐसे में साल 2023 में निकाली गईं ग्रुप-C और D में नियुक्ति ले चुके करीब 23 हजार उम्मीदवारों की नौकरियां खतरे में हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की है।

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