कांवड़ रूट पर नेमप्लेट को लेकर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूपी सरकार की दलील

Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर कहा कि कांवड़ रूट पर खाने-पीने की दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के आदेश पर रोक जारी रहेगी.

कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को आदेश जारी करते हुए 22 जुलाई के अंतरिम आदेश को जारी रखने की बात कही.



इससे पहले यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए अपने आदेश का बचाव किया था.

सरकार ने कहा था कि उसने नेमप्लेट का आदेश इसलिए दिया था कि राज्य में शांति बनी रहे. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि यह आदेश 5 अगस्त तक जारी रहेगा और उसी दिन आगे की सुनवाई होगी.

 

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