नेमप्लेट मामले पर योगी सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

Supreme Court

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नई दिल्ली. यूपी की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कांवड़ यात्रा रूट वाली दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. अदालत ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. फिलहाल आदेश पर रोक लगा दी है. अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है.



जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. बता दें कि याचिका में यूपी सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. साथ ही सरकार के इस आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई है.

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