NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम फैसला, परीक्षा दोबारा होगी या नहीं? कोर्ट ने सब साफ कर दिया
NEET UG 2024 SC Verdict: NEET Paper Leak मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया है. SC ने कहा कि नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा. फैसला पढ़ने के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि केंद्र सरकार, NTA ने अपनी बातें रखीं. सीबीआई (CBI) के एडिशनल डायरेक्टर (Additional Director) ने भी कोर्ट की सहायता की. CJI ने कहा कि यह मामला बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करने वाला है. इसलिए हम दोबारा परीक्षा को न्यायोचित नहीं मानते.
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक हजारीबाग में हुआ और पटना तक गया, यह निर्विवाद है. उन्होंने आदेश पढ़ते हुए कहा कि सीबीआई ने कहा है कि अभी तक हजारीबाग और पटना के 155 छात्रों लाभार्थी होने की बात सामने आई है. उन्होंने कहा कि अभी तक जांच अधूरी है. हमने केंद्र से भी जवाब मांगा था कि 4750 केंद्रों में से कहां-कहां गड़बड़ी रही. हालांकि, IIT मद्रास ने भी मामले की समीक्षा की. अभी तक उपलब्ध सामग्री के हिसाब से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह प्रभावित हुई है.
कोर्ट ने कहा कि हमने इस साल के नतीजों की तुलना पिछले 3 साल के आंकड़ों से भी की. इससे भी ऐसा नहीं लगा कि व्यापक गड़बड़ी है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गलत तरीके अपनाने वाला कोई भी छात्र फायदा न उठा सके, न भविष्य में दाखिला पा सकें. उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि दोबारा परीक्षा का 20 लाख से ज्यादा छात्रों पर इसका असर पड़ेगा. अकादमिक सत्र गड़बड़ा जाएगा, पढ़ाई में देरी होगी. इसलिए हम दोबारा परीक्षा को न्यायोचित नहीं मानते.