बच्ची के साथ हैवानियत : अंकल ने किया था मासूम के साथ गलत काम, कोर्ट में बदले मां-बाप तो जज ने सुनाया ये फैसला

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साल 2022 में 2 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत के मामले में पीड़िता ने माता- पिता कोर्ट में अपने बयान से पलट गए. पीड़िता के माता – पिता ने अपनी बच्ची के साथ रेप की बात से इंकार कर दिया. लेकिन इससे पहले अब 4 साल की हो चुकी बच्ची के बयान फ़ाइल पर पहले से दर्ज थे.

बच्ची के बयान के आधार पर हुई सजा

बच्ची ने अपने बयान कहा था, “अंकल ने उसके साथ बहुत बुरा काम किया था.” कोर्ट ने पीड़िता के बयान को ही काफी माना और मकान मालिक ज्ञानेंद्र को 20 साल की कठोर सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.



मकान मालिक ने किया था रेप

बता दें कि नंदग्राम में बच्ची अपने मां-बाप के साथ किराए के मकान में रहती थी. तब उसकी उम्र 2 साल थी।एल. घटना वाले दिन मकान मालिक ज्ञानेंद्र उसको खिलाने-पिलाने के बहाने साथ ले गया और रेप किया. पुलिस ने आरोपी ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. 40 दिन की जांच के बाद पुलिस ने 1 जुलाई 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया.

पीड़िता की गवाही सबसे अहम: जज

कोर्ट में मां बाप अपने बयान से पलट गए. शनिवार को पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज भरत यादव ने आरोपी मकान मालिक ज्ञानेंद्र को दोषी करार दिया. कोर्ट ने माना कि आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पीड़िता की गवाही सबसे महत्वपूर्ण है. इस आधार पर कोर्ट ने दोषी ज्ञानेंद्र को सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि बच्ची को दी जाएगी.

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