नए कानून के तहत 144 की जगह यहां पहली बार लगी धारा-163, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नए कानून के तहत धारा-144 के जगह पहली बार पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज में भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा-163 लगाई गई है. कांवड़ यात्रा, श्रावण शिवरात्रि और धरना-प्रदर्शन के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. यह सख्ती कांवड़ यात्रा तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान नियमों को उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने बताया कि कावड़ यात्रा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. साथ ही किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ ले जाना, रैली, जुलूस, आंदोलन, सार्वजनिक समारोह पर रोक समेत कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए हैं.
नये कानून तहत अगर कोई नियमों की धज्जियां उड़ाते पाया गया तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि आईपीसी की धारा-144 अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत प्रभावी है.