‘आप चुन-चुनकर जेल में नहीं रख सकते, आपको निष्पक्ष होना चाहिए’, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में BRS नेता के कविता को जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में बीआरएस नेता के. कविता को जमानत दे दी. इन मामलों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कविता को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत ने कविता के खिलाफ कई शर्तें भी लगाई, जिसमें 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, पासपोर्ट जमा करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करना और मामले में गवाहों को प्रभावित न करना शामिल है.

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीआरएस नेता के. कविता के पति अनिल कुमार ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत बांड भरा. इसके बाद कोर्ट ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया. आज ही शाम वह जेल से बाहर आ सकती है.



जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा…

आप (CBI और ED) किसी भी आरोपी को चुन-चुनकर नहीं रख सकते, अगर हम गवाह के बयानों को देखें तो उसकी भूमिका भी कविता जितनी है. आपको निष्पक्ष होना चाहिए. यह निष्पक्षता क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति जो गवाह होते हुए भी खुद को दोषी ठहराता है? आप जितना बहस करेंगे, उतनी ही टिप्पणियां आप हमसे आमंत्रित करेंगे.

कोर्ट ने कहा कि कविता पांच महीने से जेल में हैं. केस में 493 गवाह और 50,000 दस्तावेज हैं. ट्रायल जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है. जांच पूरी हो चुकी है. कानून में महिलाओं के लिए जमानत पर विचार करते हुए विशेष बर्ताव का प्रावधान है.

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सह-आरोपियों के बयानों पर भरोसा किया जा रहा है, जिन्हें क्षमादान दिया जा चुका है और सरकारी गवाह बनाया जा चुका है. कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस आधार पर उनकी जमानत की मांग की कि सह-आरोपी सिसोदिया को जमानत मिल गई है. कविता एक महिला और मौजूदा एमएलसी हैं. न्यायमूर्ति बीआर गवई ने हल्के अंदाज में टिप्पणी की कि विधायक या एमएलसी होने के नाते व्यक्ति सही और गलत के बारे में जानता है, इसलिए उनके भागने की कोई संभावना नहीं है.

घोटाले केस में कैसे आया कविता का नाम

शराब घोटाला केस में ईडी ने पिछले साल एक आरोपी दिनेश अरोड़ा को रिमांड पर लिया था. उसी ने पूछताछ के दौरान के. कविता का नाम लिया था. इसके बाद ईडी की टीम ने कविता को पूछताछ के लिए कई बार समन किया था. लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुईं थी. ईडी ने दावा किया था कि कविता दिल्ली शराब घोटाला केस में शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थी.

कविता का साउथ लॉबी से क्या है कनेक्शन

ED के मुताबिक, हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई ने के. कविता की तरफ से इस डील में साउथ लॉबी के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया था. ईडी अब तक पिल्लई से दर्जनों बार पूछताछ कर चुकी है. ईडी का दावा है कि आबकारी घोटाले के प्रमुख व्यक्तियों में से वह एक हैं. ईडी ने कोर्ट को बताया कि साउथ ग्रुप में शरत रेड्डी, मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी, के कविता और अन्य शामिल हैं. आरोप ये भी है कि साउथ के इस ग्रुप ने इस डील के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये दिया था.

कविता ने AAP नेताओं को दी 100 करोड़ की घूस

ईडी ने आरोप-पत्र पर बहस के दौरान अदालत को बताया था कि मामले में कुल 1100 करोड़ का घोटाला हुआ. इसमें 292 करोड़ रुपये का प्रबंधन के. कविता ने किया. जिसमें 100 करोड़ की रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को दी गई. कविता ने आरोपी विजय नायर के माध्यम से साउथ ग्रुप के सदस्यों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने और अनुचित लाभ प्राप्त करने की साजिश रची.

15 मार्च को ईडी ने कविता को किया था गिरफ्तार

शराब घोटाला मामले में ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. उसके बाद ईडी कविता को लेकर दिल्ली आई थी. यहां कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी ने रिमांड पर लिया था. रिमांड पर घोटाले से संबंधित पूछताछ के बाद कोर्ट ने कविता को तिहाड़ जेल भेज दिया था. बता दें इस मामले में दिनेश अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी, राघव मगुंटा, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, बुची बाबू गोरांटला सहित साउथ लॉबी से जुड़े हुए तमाम आरोपितों को जमानत मिल चुकी है.

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